विशेष गहन पुनरीक्षण : मतदाताओं की शंकाओं का होगा समाधान, जानिए आवश्यक तथ्य

 विशेष गहन पुनरीक्षण : मतदाताओं की शंकाओं का होगा समाधान, जानिए आवश्यक तथ्य


मुंगेली। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अर्थातस्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मतदाताओं में कई प्रकार की शंकाएँ सामने आ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

गणना पत्रक नहीं मिला तो क्या करें

यदि किसी मतदाता को गणना पत्रक (SIR फॉर्म) प्राप्त नहीं हुआ है तो वह अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकता है। बीएलओ का मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2003 के मतदाता सूची में नाम कैसे देखें

मतदाता भारत निर्वाचन आयोग या छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में अपना EPIC नंबर अथवा मोबाइल नंबर दर्ज कर नाम खोज सकते हैं। संबंधित बीएलओ के पास भी सूची उपलब्ध रहती है।

2003 और 2025 की सूची में नाम अलग-अलग हो तो क्या करें

2003 की सूची केवल वेरिफिकेशन हेतु है। इसलिए 2003 की सूची में जैसा नाम अंकित है, वैसा ही गणना पत्रक में लिखें।

स्वयं का नाम 2025 की सूची में हो तथा रिश्तेदार का नाम 2003 की सूची में न हो तो चिंता न करें

वर्तमान सूची में नाम होने पर नाम नहीं कटेगा। केवल दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा।

दो जगह नाम होने पर क्या करें

मतदाता को अपने स्थायी निवास का चयन करना होगा। जिस स्थान पर मतदाता रहना चाहता है केवल उसी जगह का फॉर्म भरे, दूसरी जगह का नाम स्वतः कट जाएगा।

यदि दोनों जगह फॉर्म भर दिया गया तो दंड का प्रावधान


एकाधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण निर्वाचन अधिनियम 2025 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

गणना पत्रक पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं

यदि मतदाता उपलब्ध है तो हस्ताक्षर अवश्य करें। अनुपस्थिति की स्थिति में निकट संबंधी भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

महिला मतदाता विवाहोपरांत क्या करें

ऐसी महिलाओं को मायके में ही गणना पत्रक प्राप्त होगा।

• मायके की सूची में नाम बनाए रखने हेतु परिवारजन फॉर्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं।

• यदि ससुराल में नाम जोड़ना है तो मायके का फॉर्म न भरें। बाद में BLO के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर नाम जुड़वाया जा सकता है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर के बाद भी संभव है।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी करवाकर लोकतंत्र की मजबूती में सहभागी बनें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपने बीएलओ से तत्काल संपर्क करें।

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